रांची. कोरोना वायरस को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन है। पुलिस द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाह या गलत डेटा शेयर करने पर भी रोक लगा दी गई है। झारखंड पुलिस की आईटी टीम सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर, टिकटॉक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम पर लगातार नजर रख रही है। बुधवार को झारखंड पुलिस द्वारा सोशल मीडिया को लेकर एक एडवाइजरी जारी किया गया।चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, अफवाह आदि फैलाता है, तो उसके खिलाफ खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक सोहार्द बिगाड़ने  वालों की जानकारी www.cybercrime.gov.in,twitter@jharkhandpolice और 100 नंबर पर दे सकते हैं।एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना से जुड़ी गलत खबर सोशल मीडिया पर न डाले, जो ऐसी अफवाह और गलत डेटा सोशल मीडिया में डालेंगे, उन पर आईपीसी की कुल आठ धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। इसमें फेसबुक, वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से अफवाह फैलानों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। एडवाइजरी की जानकारी प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को दे दी गई है। जारी एडवाइजरी में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भ्रामक जानकारी प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की संबंधित धारा के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए।
वहीं यदि कोई व्यक्ति ऐसी झूठी जानकारी या धमकी देता है, जिससे कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार, लॉक डाउन के दौरान यदि कोई कंपनी या संस्था सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करे, तो उस वक्त पर वहां कार्यरत जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की जाए। धारा के तहत कार्रवाई पर तुरंत गिरफ्तारी के साथ दो से पांच साल तक की सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान है।
ग्रुप एडमिन भी पोस्ट के लिए होंगे जिम्मेदार
अब लाइक करने वालों पर भी कार्रवाई : सोशल मीडिया पर अब तक बिना देखे और सोचे समझे लाइक और शेयर किया, तो भारी पड़ सकता है। झारखंड पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में आगाह किया गया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या धार्मिक, जातीय अथवा समाज में विद्वेष फैलाने वाले पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई तुरंत होगी। साथ ही साथ लाइक और शेयर करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ग्रुप एडमिन भी इस प्रकार के किए गए किसी भी पोस्ट के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अबतक लाइक और शेयर करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन झारखंड पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि अब लाइक और शेयर करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। बता दें किझारखंड पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर अब तक 86 मामले दर्ज किए हैं। इन सभी मामलों में 126 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिसमें से 71 की गिरफ्तारी हो चुकी है। रांची में अबतक 10 मामले दर्ज हुए हैं।
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